मुंबई पुलिस के वकील के आश्वासन देने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की याचिका खारिज कर दी है. समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) ने मुंबई पुलिस द्वारा कभी भी उन्हें गिरफ्तार किए जाने की आशंका के चलते गुरुवार को हाई कोर्ट का रुख किया था.
हाई कोर्ट में मुंबई पुलिस की ओर से पैरवी करने वाले वकील ने कोर्ट को आश्वासन दिलाया कि मुंबई पुलिस ऐसी किसी भी कार्रवाई के तीन दिल पहले नोटिस देगी. जिसके बाद कोर्ट ने समीर वानखेड़े की याचिका को खारिज कर दिया. सरकारी वकील ने बताया कि ये मामला भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम से संबंधित है, इसलिए अपराध दर्ज करने के 72 घंटों के पहले हम नोटिस देंगे.
As the petition is in respect to Prevention of Corruption Act, we will give prior notice of 72 hours if we will register an offence under the Act, says Maharashtra government's lawyer.
— ANI (@ANI) October 28, 2021