यूपी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की मान्यता खतरे में पड़ सकती है. पार्टी की मान्यता खत्म करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है. ये याचिका बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी कुमार की तरफ से दाखिल की गई है. याचिका में बीजेपी नेता ने कोर्ट से कहा है कि कैराना में गैंगस्टर नाहिद हसन को टिकट देकर सपा ने चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है. इसीलिए सपा की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है.
फरवरी 2021 में यूपी पुलिस ने सपा विधायक नाहिद हसन और उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम समेत 40 लोगों पर गैंगस्टर के तहत मामला दर्ज किया था. शनिवार को नाहिद हसन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. कैराना कोर्ट ने सपा नेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.बता दें कि 2021 में केस दर्ज किए जाने के बाद फरार चल रहे सपा नेता को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था. खबर ये भी है कि उन्होंने खुद को कोर्ट में सरेंडर किया था.
सपा ने गैंगस्टर नाहिद हसन को दिया टिकट
बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी करते हुए सपा ने नाहिद को भी टिकट देने का ऐलान किया था. इस बात पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी. सीएम योगी ने भी इस मामले पर सपा पर हमला बोला था. उन्होंने कहा था कि कैराना, बुलंदशहर और लोनी में पलायन माफियाओं को टिकट दिया गया है, इससे उनकी मंशा का साफ पता चलता है.
सपा ने किया चुनाव आयोग का उल्लंघन
सीएम योगी ने कहा था कि पेशेवर हिस्ट्रीशीटर को सत्ता में लाकर सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाने की कोशिश की जा रही है, सपा के टिकट वितरण से ये साफ पता चलता है. नाहिद हसन को टिकट दिए जाने को लेकर बीजेपी नेता और वकील अश्विनी कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. इसमें कहा गया है कि गैंगस्टर को टिकट देकर सपा ने चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन किया है, इसीलिए पार्टी की मान्यता समाप्त कर दी जाए.

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