नई दिल्ली। कोरोना काल में बेरोजगारों के लिए कुछ राहत भरी खबर आ रही है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने एक महत्वपूर्ण फैसले ने बेरोजगारों के आंसू पोंछने का काम किया है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर, 2020 के बीच नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को तीन माह तक 50 फीसद औसत वेतन देने के लिए नियमों में छूट देने का फैसला किया है। इस निर्णय से ऐसे लोगों को काफी राहत मिली है, जिनकी नौकरी कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से चली गई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के इस फैसले से औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले करीब 40 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बयान जारी कर कहा है कि संगठन ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत अहर्ता शर्तों और बेरोजगारी से जुड़े लाभ में बढ़ोत्तरी को लेकर नियमों में छूट देने का फैसला किया है।
संगठन कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना के अंतर्गत कवर कर्मचारियों को बेरोजगारी से जुड़े लाभ देने के लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का क्रियान्वयन करती है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि संगठन ने इस योजना को एक और साल यानी 30 जून, 2021 तक के लिए बढ़ाने का भी फैसला किया है।
संगठन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से रोजगार गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए पूर्व निर्धारित शर्तों में ढील दी गई है एवं राहत से जुड़ी राशि में बढ़ोत्तरी की गई है। नई शर्तों के मुताबिक बढ़ी हुई राशि का भुगतान 24 मार्च, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 के बीच किया जाएगा।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम के मुताबिक 31 दिसंबर, 2020 के बाद एक जनवरी, 2020 से 30 जून, 2020 के बीच वास्तविक पात्रता शर्तों के साथ इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। उसने कहा है कि नियमों में छूट की समीक्षा 31 दिसंबर के बाद मांग और जरूरत के आधार पर की जाएगी। संगठन ने कहा है कि इस राहत राशि को प्राप्त करने के लिए अहर्ता शर्तों में ढील दी गई है। साथ ही राहत राशि को बढ़ाकर औसत वेतन के 50 फीसद पर ले जाने का फैसला किया गया है, जो पहले 25 फीसद पर थी। इस राहत राशि का भुगतान तीन महीने तक किया जाएगा।कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कहा है कि पहले नौकरी जाने के 90 दिन बाद राहत राशि का भुगतान किया जा सकता था, अब इस समयसीमा को घटाकर 30 दिन कर दिया गया है।कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने कहा है कि इंश्योर्ड कर्मचारी सीधे संगठन के ब्रांच ऑफिस में क्लेम डाल सकते हैं। नई शर्तों के मुताबिक क्लेम को पुराने नियोक्ता तक भेजने की बजाय राहत राशि का भुगतान सीधे इंश्योर्ड व्यक्ति के बैंक खाते में किया जाएगा।

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